Consumer Affairs Department raid news: सावधान ! कम तोला तो खैर नहीं: जयपुर में माप-तौल विभाग की बड़ी रेड..जयपुर में औद्योगिक इकाइयों पर छापा

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 उपभोक्ता मामले विभाग का विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ: औद्योगिक इकाइयों पर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई

पैकेज्ड आइटम्स में मिली वजन की चोरी, विभाग ने कहा- 'खरीददारी के वक्त जागरूक रहें आमजन'

वसूला ₹83,500 का जुर्माना

Media Kesari

 Jaipur

जयपुर, 23 मार्च। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ (Metrology Cell) द्वारा जयपुर में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा एवं व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह कार्यवाही  सौरभ जैन, उप नियंत्रक के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिकारी रिपुदमन सिंह एवं प्रेरणा शर्मा द्वारा की गई।

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 Consumer Affairs Dept's Legal Metrology Cell Cracks Down on Industrial Units


मंत्री द्वारा संचालित “Give Up अभियान” की अपार सफलता के पश्चात राज्य सरकार के जनहितकारी विजन को आगे बढ़ाते हुए अब उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु इस विशेष अभियान को गति दी जा रही है, जिससे बाजार में पारदर्शिता एवं निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

अभियान के दौरान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित मामलों में अनियमितताएँ पाई गईं-

मंत्री एग्रो इंडस्ट्रीज, वीकेआई (VKI), जयपुरनिरीक्षण के दौरान पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत उत्पादों में निर्धारित नेट कंटेंट में कमी (Net Content Shortfall) पाई गई। साथ ही अन्य अनियमितताएँ भी सामने आईं। इस पर संबंधित इकाई के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ₹62,000 (बासठ हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

मंत्री एग्रो इंडस्ट्रीज, वीकेआई (VKI), जयपुरनिरीक्षण के दौरान पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत उत्पादों में निर्धारित नेट कंटेंट में कमी (Net Content Shortfall) पाई गई। साथ ही अन्य अनियमितताएँ भी सामने आईं। इस पर संबंधित इकाई के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ₹62,000 (बासठ हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया गया।      गणेश लाल जय कुमार एंड संस, जयपुरनिरीक्षण में media Kesari, latest jaipur news, food department rajasthan


गणेश लाल जय कुमार एंड संस, जयपुर निरीक्षण में पाया गया कि प्रतिष्ठान के माप-तौल उपकरण (कांटे) सत्यापित (Verified) नहीं थे तथा आवश्यक पैकेजिंग लाइसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया था। उक्त उल्लंघनों के तहत संबंधित फर्म पर ₹21,500 (इक्कीस हजार पाँच सौ रुपये) का जुर्माना लगाया गया।

विभाग द्वारा सभी संबंधित इकाइयों को भविष्य में विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

खरीदारी के समय माप-तौल एवं पैकेज्ड वस्तुओं की जानकारी का अवलोकन अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना विभाग को दें।

उपभोक्ता मामले विभाग की आमजन से अपील 

राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण, पारदर्शिता एवं सुशासन के अपने संकल्प के तहत इस प्रकार की प्रवर्तन कार्यवाहियों को निरंतर जारी रखेगी, ताकि आमजन के हितों की प्रभावी रूप से रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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