Law & Justice: "मैं कहीं नहीं जा रही, अपनी ड्यूटी पूरी करके ही जाऊंगी!" - केजरीवाल आबकारी घोटाले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने रिक्यूसल याचिका ठुकराई

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Delhi HC judge rejects Kejriwal’s recusal plea in excise caseJu.. Justice Swarna Kanta Sharma emphasised that judges cannot yield to media-driven narratives, and said the courtroom cannot be a ‘theatre of perception’

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नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से जुड़े बहुचर्चित आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई से खुद को अलग करने वाली रिक्यूसल याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarna Kanta Sharma) ने सिरे से खारिज कर दिया। न्यायिक निष्पक्षता और संस्थान की गरिमा पर सवाल उठाने वाली कोशिशों को नाकाम करते हुए उन्होंने बयान दिया कि अदालत बाहरी दबावों से झुकेगी नहीं।

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अपने अंतिम आदेश में जस्टिस शर्मा ने न्यायिक पद की गरिमा का बचाव करते हुए भावुक लेकिन सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पहनी जाने वाली प्रतीकात्मक "पोशाक" (robes) बाहरी दबावों या लांछनों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।


जस्टिस शर्मा ने कहा, "मैंने अपने सामने आए सभी सवालों पर निडर होकर फैसला किया है। इस अदालत की गरिमा को आरोपों और कटाक्षों के बोझ तले नहीं दबाया जा सकता।" उन्होंने आगे कहा कि संस्थान के लिए खड़ा होना भले ही कठिन लग सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि न्याय "प्रशासित" (administered) हो, न कि "प्रबंधित" (managed)।

हाईकोर्ट ने हटने के आवेदन की प्रकृति पर गहरी चिंता व्यक्त की। जस्टिस शर्मा ने नोट किया कि उनके सामने पेश की गई फाइल में उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर केवल संदेह जताया गया था, जबकि इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिए गए थे।


सुनवाई के दौरान हटने के प्रयासों को खारिज करते हुए Justice Swarna Kanta Sharma कहा:-

 "Main kahin nahi jaa rahi, main apni duty puri karke jaungi" (मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके ही जाऊंगी)।

अंत में उन्होंने दोहराया कि उनके पास पहुंची फाइल तथ्यों के बजाय "आक्षेपों, कटाक्षों और संदेहों" से भरी थी। उन्होंने मामले की कार्यवाही को उसके तार्किक अंत तक ले जाने के अपने संकल्प को फिर से स्पष्ट किया।

"I'm Not Going Anywhere, I'll Leave After Fulfilling My Duty!" - Justice Swarna Kanta Sharma Rejects Recusal Plea in Kejriwal Excise Scam, Takes Firm Stand on Impartiality in Delhi High Court

New Delhi: The recusal petition seeking to remove herself from hearing the high-profile Excise Policy case linked to Arvind Kejriwal has been outright dismissed by Delhi High Court Judge Justice Swarna Kanta Sharma. Dismantling attempts to question judicial impartiality and judicial dignity, she declared that the court will not bow to external pressures.

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