पंजीकरण अनिवार्य / राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश:आधिकारिक पोर्टल consumeraffairs.rajasthan.gov.in पर प्रारूप जारी; नियमों का उल्लंघन करने वाली प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
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जयपुर-राज्य में डायरेक्ट सेलिंग (प्रत्यक्ष बिक्री) व्यवसाय को विनियमित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (Consumer Affairs Department Rajasthan) ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 'प्रत्यक्ष बिक्री दिशा-निर्देश, 2025' जारी करते हुए राज्य में सक्रिय सभी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाओं (कंपनियों) और प्रत्यक्ष विक्रेताओं के लिए पंजीकरण (Direct Selling Registration) कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी संबंधित इकाइयों को आगामी 60 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अपना नामांकन सुनिश्चित करना होगा।
उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार यह कदम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और विक्रेताओं की गतिविधियों की प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना है।
बिना पंजीकरण व्यवसाय किया तो होगी कार्रवाई
नए दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 11(a) के तहत स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान राज्य में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इकाई या व्यक्ति तब तक प्रत्यक्ष बिक्री का व्यवसाय नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसने विभाग के साथ पंजीकरण या नामांकन न कराया हो। इसके लिए कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में प्राधिकारी/नोडल विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
60 दिन की मिली मोहलत
विभाग ने सभी प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयों को सूचित किया है कि वे 60 दिवस के भीतर अपना आवेदन दाखिल कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें। यदि उक्त समय-सीमा के भीतर किसी इकाई द्वारा पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई संपादित की जाएगी।
पोर्टल पर देखें पूरी जानकारी
पंजीकरण के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप और विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग के आधिकारिक लोकपटल consumeraffairs.rajasthan.gov.in पर आमजन और companies के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं।


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