Para Legal Volunteers ने आवेदकों के घर-घर जाकर सहायता हेतु की कार्यवाही
Media Kesari (मीडिया केसरी)
Jaipur
जयपुर (राजस्थान)- 19 नवंबर 2022। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan State Legal Services Authority ) जयपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरव बंसल बनाम भारत संघ सिविल रिट याचिका संख्या 539 / 21 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 में दिये निर्देशानुसार कोविड-19 एक्सग्रेशिया सहायता राशि (COVID 19 Ex-Gratia Assistance Payment System (CAPS) से संबंधित खारिज आवेदनों के परीक्षण कर संभव सहायता उपलब्ध करवाने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय जयपुर दक्षिण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जयपुर (CMHO Jaipur) के समन्वय से आज दिनांक 19.11.2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर- द्वितीय द्वारा कैम्प का आयोजन ए.डी. आर. भवन जयपुर में किया गया।
COVID 19 Ex-Gratia Assistance Payment System camp organised in jaipur |
कैम्प में जयपुर महानगर / जिला क्षेत्र के आवेदको को मौके पर ही संबंधित विभागो के समन्वय से सहायता हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई । इसके साथ ही पैरा लीगल वालेंटियर (Para Legal Volunteers) को आवेदको के घर-घर भेजा जाकर सहायता बाबत आवश्यक कार्यवाही करवाई गई।
उक्त कैम्प में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-द्वितीय के सचिव विक्रम सिंह भाटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला के सचिव समरेन्दर सिंह सिकरवार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर- प्रथम की सचिव अश्का राव और संबंधित विभागो व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कर्मचारीगण व पैरा लीगल वालेंटियर उपस्थित रहे।
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