भिनाय थानेदार के खिलाफ एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा ने न्यायालय में किया परिवाद दाखिल

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प्रकरण पर अगली सुनवाई 20 मई को



By Desk ✍🏻



केकड़ी 18 मई केकड़ी के एडवोकेट व पत्रकार डॉ.मनोज आहूजा ने आज केकड़ी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र मीणा की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 166 क के तहत कार्यवाही करने हेतु परिवाद पेश किया है।
डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि दिनांक 6 मई को बांदनवाड़ा कस्बे के पत्रकार अशोक ठाकुर के साथ कैलाश चंद्र शर्मा व गौरीशंकर ने मारपीट की थी जिसकी पत्रकार अशोक ठाकुर ने भिनाय थाने में रिपोर्ट करवाई थी इस कार्यवाही करने में डॉ. मनोज आहूजा ने पत्रकार अशोक ठाकुर को कानूनी राय देते हुए पैरवी की थी जिसकी जानकारी थानाधिकारी धर्मपाल ने आरोपियों को दे दी।इस पर आरोपियों व उसके परिवारजन ने डॉ.मनोज आहूजा के पिता को रास्ता रोककर धमकाया तथा पैरवी नहीं करने की हिदायत दी व पैरवी करने पर टांगे तोड़ने व जान से मारने की धमकी दी।


इस पर एडवोकेट मनोज आहूजा ने इस घटना की पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत की।पुलिस अधीक्षक ने इस शिकायत को थानाधिकारी भिनाय को भेजकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।थानाधिकारी जो कि प्रारम्भ से मुल्जिमान से मिला हुआ था उसने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय सिर्फ 107,116(3)दंड प्रक्रिया संहिता में परिवाद पेश किया जबकि एडवोकेट मनोज आहूजा द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 व 506 में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं करके उन्होंने 166 क का अपराध किया है।



एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा ने अभियुक्त थानेदार के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाकर दंडित करने की प्रार्थना की है।प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु 20 मई की दिनांक दी गई है।

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