पूर्व संसदीय सचिव कुमावत सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र रचने व झूठा मुकदमा लगाने की धमकी देने का परिवाद पेश

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प्रकरण में आगामी सुनवाई 29 मई को




केकड़ी- 27 मई। केकड़ी के अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा ने पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत सहित 12 आरोपियों के खिलाफ मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण करने एवं अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देने के आरोप में केकड़ी की अदालत में इस्तगासा पेश किया है।
एडवोकेट डॉ. मनोज आहूजा ने बताया कि 6 मई को बांदनवाड़ा के पत्रकार अशोक ठाकुर के साथ स्थानीय युवक कैलाश व गौरीशंकर शर्मा ने मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने व आरोपियों को गिरफ्तार करने का ज्ञापन देने पर आरोपियों ने उनके पिताजी व परिवार के सदस्यों को जान से मारने व आपराधिक कृत्य करने की धमकी दी थी।जिसकी रिपोर्ट करने पर आरोपीयों व उनके परिजनों को पाबंद किया गया था।आरोपीगण तब से ही स्थानीय कांग्रेसी नेता से मिलीभगत कर परिवादी के खिलाफ षड़यंत्र रच रहे हैं।इसी क्रम में आरोपी ब्रह्मदेव कुमावत व अन्य आरोपियों के निर्देश से 19 मई को बलवीरसिंह राठौड़ ने उनके साथ आपराधिक कृत्य किया।20 मई को आरोपी राजेंद्र शर्मा ने चौराहे पर एलानियाँ करते हुए कहा कि वह परिवादी मनोज आहूजा के खिलाफ अपनी पुत्री व पुत्रवधू से बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा देगा।


उसने यह भी कहा कि उसके साथ कांग्रेसी नेता ब्रह्मदेव कुमावत व बलवीर सिंह है।इसके बाद उसने विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी,वैभव गालरिया आईएस तथा राममूर्ति जोशी आईपीएस का भी नाम लेकर कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं।इन बातों को स्थानीय युवक ने सुनकर अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर लिया।इस प्रकार आरोपी परिवादी के खिलाफ षड़यंत्र रच रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दंडित करने की प्रार्थना की है।

ये हैं आरोपी


 राजेन्द्र शर्मा,कैलाश शर्मा,रोहित शर्मा,सुनील शर्मा,नीतू शर्मा, मोहित शर्मा, अनुराधा,अनुराग,गौरीशंकर शर्मा व हरीश कुमार छिपा,ब्रह्मदेव कुमावत,बलवीरसिंह राठौड़ के खिलाफ पेश किया है।


इन धाराओं में पेश हुआ है मुकदमा 

भारतीय दंड संहिता की धारा 115,117,389,500,504,506 में परिवाद पेश किया गया है।
आरोपियों की कॉल डिटेल व लोकेशन निकलवाने हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रकरण में आगामी सुनवाई की तारीख पेशी 29 मई को निर्धारित की गई है।

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