लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आयोजित किया जाता है विधिक सहायता शिविर
बारां - हरीश शर्मा ✍🏻
बारां (राजस्थान)-24 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजीत कुमार हिंगर के निर्देश पर लोक कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने हेतु विधिक सहायता शिविर का आयोजन सरकारी योजनाओ व कानूनी सहायता दिलाने हेतु किया जाता रहा है।
इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एव सेशन न्यायधीश शिवकुमार के आदेशानुसार उपभोक्ता विधिक सहायता व जागरूकता शिविर का आयोजन शहर के विभिन्न इलाकों दीन दयाल पार्क, मजदूर चौराहा आदि मे किया गया।
कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना की गई।
अधिवक्ता हिमानी यादव सोन द्वारा जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की बिक्री के खिला़फ सुरक्षा का अधिकार,खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, के बारे में जानकारी दी गई, ताकि उपभोक्ताओं को गलत व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके।
उन्होंने लोगों को उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों जैसे- जहां तक संभव हो उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के सामान तथा सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन, उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार, अनुचित व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार, सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार,अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार आदि से संबन्धित जानकारी दी
विनय सोन द्वारा वस्तुओ व सेवाओ से संबन्धित उपभोक्ताओ के अधिकारो आई एस आई इलेक्ट्रोनिक उत्पाद व सेवाओ से संबन्धित अधिकार ,साइवर ठगी से संबन्धित जानकारी देकर आम जन को जागरूक किया गया।
शिविर मे शिरमा मीणा ,प्रकाश कौर ,प्रीति यादव उपस्थित थे।
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