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विद्युत आयोग विद्युत उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा का सशक्त माध्यम : मंजू राठौड़, सदस्या
Media Kesari
जयपुर/जोधपुर, 19 जुलाई 2022। राजस्थान राज्य राज्य विद्युत विनियामक आयोग, राजस्थान ( Rajasthan Electricity Regulatory Commission ) द्वारा (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता वकालत) विनियम, 2021 के अंतर्गत मंजू राठौड़ को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की संभाग स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (Consumer Grievance Redressal Forum) की स्वतन्त्र सदस्या नियुक्त किया गया हैं। इस सम्बन्ध में आयोग के सचिव आईएएस डॉ राजेश शर्मा द्वारा राठौड़ की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
Manju Rathore appointed as member of Divisional Level Consumer Grievance Redressal Forum of RERC Jodhpur |
गौरतलब है कि मंजू राठौड़ पूर्व में भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पाली एवं जालोर में आयोग की सदस्या के पद पर 10 वर्षो तक अपनी सेंवाए दे चुकी हैं एवं पिछले कई वर्षो से सामाजिक सेंवाओ और उपभोक्ता कल्याण से जुडी गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।
इस अवसर पर नवनियुक्त सदस्या मंजू राठौड़ ने कहा कि विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर व नियमों के अनुसार उपभोक्ता की समस्या का निवारण किया जाता है, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता शिक़ायत निवारण फोरम एवं विद्युत लोकपाल एवं उपभोक्ता एडवोकेसी रेगुलेशन 2021 लागू किया गया है। इसी के अन्तर्गत राजस्थान की तीनों विद्युत वितरण कंपनियो मे जोनल स्तर पर उपभोक्ता शिक़ायत निवारण फोरम मे राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ता कानून एवं विद्युत कानूनों के अनुभवी और विशेषज्ञ स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्तियां की जाती है। फोरम के गठन से प्रदेश में विद्युत से संबंधित शिकायतों के समाधान को लेकर अब आम उपभोक्ताओ और जनता का विधिक पक्ष मजबूती से रखा जा सकेगा। राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सम्भाग स्तर पर सम्भागीय मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण (कंजूमर ग्रिवेंस रिड्रेसल) फोरम में दर्ज प्रकरणों पर सुनवाई के समय विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ ही स्वतंत्र सदस्य के भी होने से शीघ्र व उचित निवारण का भरोसा रहेगा। यही स्वतंत्र सदस्य विद्युत उपभोक्ताओं के पक्ष को फोरम में दर्ज प्रकरणों के शिघ्र निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे साथ ही आम उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधित शिकायतों जैसे अव्यस्थित विद्युत सप्लाई, बिजली की बिलों में गड़बड़ी, उपभोक्ताओं को विभाग दुवारा प्रदान की जाने वाली असंतोषप्रद सेंवाए सहित 5 लाख तक कि विद्युत सम्बन्धी विवादों के प्रकरणों की सुनवाई यह फोरम करेगा। विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर व नियमों के अनुसार उपभोक्ता की समस्या का निवारण किया जाता हैं ।
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