डिब्बा बंद वस्तुओं और माप तौल नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 6 से 8 अगस्त तक जारी रहेगा अभियान
Media Kesari
जयपुर -06 अगस्त।उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर शुरू किए गए विशेष कंज्यूमर केयर अभियान (consumer care abhiyaan) के पहले दिन 102 फर्मों का विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत निरीक्षण किया गया। जांच में 28 फर्मों ने डिब्बा बंद वस्तुओं के नियमों का उल्लंघन किया जबकि 53 फर्मों से सत्यापन प्रमाण पत्र व सही माप तौल से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
कार्यवाही के दौरान मौके पर ही कुल 1,84,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया और नोटिस जारी किए गए। यह अभियान 6 से 8 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यवसायियों को सही माप तौल के लिए जागरूक करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना है।
उपभोक्ता को मिलने वाली सेवाओं और वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा और सही माप तौल उनके मूल अधिकार हैं। ऐसे अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता विभाग में शिकायत कर सकता है।
उपभोक्ता हैल्पलाइन 18001806030, 14435 और वाट्सएप नं. 7230086030 पर Airline, ऑटोमोबाइल,बैंकिंग, drugs &medicines,विद्युत, फूड, पेट्रोलियम,टेलीकॉम आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
इस पहल के जरिए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के साथ न्यायसंगत व्यापार वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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