अजमेर दरगाह क्षेत्र से 2 साल पहले अगवा की गई 3 वर्षीय बालिका के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कारावास व 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा

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हिनियस क्राइम मोनेटरिंग यूनिट की सफलता

In the case of a 3-year-old girl kidnapped from Ajmer Dargah area two years ago, the accused was sentenced to 5 years of imprisonment and a fine of 25 thousand


Media Kesari (मीडिया केसरी)


जयपुर 06 अगस्त। दो साल पहले अजमेर स्थित ख्वाजा मोहिनुददीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आये यूपी के बुलन्दशहर निवासी जायरीन परिवार की 03 वर्षीय बेटी जिया को अगवा करने के मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कैद व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। है। उल्लेखनीय है कि इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम के अंदर लिया जाकर जांच सीआईडी सीबी में जघन्य अपराधों की मॉनिटरिंग के लिए गठित ईकाई (Heinous Crime Monitoring unit) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी।

अजमेर दरगाह क्षेत्र से 2 साल पहले अगवा की गई 3 वर्षीय बालिका के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कारावास व 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा


      अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध  रविप्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि 29 मई, 19 को अजमेर स्थित ख्वाजा मोहिनुददीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आये यूपी के बुलन्दशहर निवासी एक जायरीन परिवार की 03 वर्षीय बालिका को अगवा कर लिया गया। घटना के सम्बन्ध में अजमेर के दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अनुसंधान के दौरान बालिका को गांधी धाम गुजरात से दस्तयाब कर पुलिस ने जिला मालदा पश्चिम बंगाल निवासी अभियुक्त मोहम्मद सागर को गिरफतार कर 27 जून,2019 को अभियुक्त के विरूद्व कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिया था।


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     एडीजी मेहरड़ा ने बताया कि मामला अत्यन्त सनसनीखेज व जघन्य प्रकृति का होने से डीजीपी राजस्थान के निर्देश पर प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयनित कर एडिशनल एसपी जघन्य अपराध पर्यवेक्षण इकाई सीआईडी (सीबी), अजमेर विक्रम सिंह के अधीन सीआई अनिल देव व केस ऑफिसर दलबीर सिंह द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में 17 गवाहों के बयान करवाये तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये।


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    हिनियस क्राइम मोनेटरिंग यूनिट (Heinous Crime Monitoring unit) अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि मामले का पुलिस द्वारा लगातार मोनिटरिंग करने व सहायक लोक अभियोजक राजेश वर्मा की प्रभावी पैरवी की वजह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा अभियुक्त मोहम्मद सागर को अपहरण के अपराध का सिदद्व दोषी ठहराते हुये गुरुवार को 05 वर्ष के कारावास तथा 25000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

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